राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को 

बहराइच 29 मार्च। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि मा. उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के तत्वाधान में 14 मई 2022 शनिवार को पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, वैवाहिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, अन्य सिविल वादों किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद तथा प्रीलिटीगेशन प्रकरण जैसे धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों, श्रम विवादो विद्युत एवं जल बिल विवाद, अन्य अपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक व अन्य सिविल मामलों का अधिक से अधिक संख्या मे निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त विभागों को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। 
सचिव, श्रीमती यादव द्वारा जन सामान्य से अपील की गयी है कि 14 मई 2022 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक अपने-अपने मामलों को नियत करवाकर सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाये।
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