जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त किये गये 08 शस्त्र लाईसेंस

बहराइच 22 मार्च। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने तथा विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा धारा 17(3) शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत 08 शस्त्र धारकों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। 
थाना रिसिया के लखनऊवा कोठार दा. उटघनिया नि. अब्दुल रहमान उर्फ बाबू खाॅ पुत्र मो. इलियास के शस्त्र रिवाल्वर, थाना कोतवाली नगर के मो. कानूनगोपुरा नि. पवन कुमार सिंह पुत्र जगत जीत सिंह के शस्त्र डी.बी.बी.एल., थाना दरगाह शरीफ के मो. छावनी नि. आफाक अहमद पुत्र मुश्ताक अहमद के शस्त्र पिस्टल, थाना जरवल रोड के करनईडीह नि. मो. इमरान उर्फ बरसाती पुत्र मो. हसन के शस्त्र रायफल, थाना विशेश्वरगंज के गेन्धरिया नि. इश्तियाक खाॅ पुत्र इकबाल खाॅ के शस्त्र रिवाल्वर व डी.बी.बी.एल., थाना हरदी के महसी नि. संतोष कुमार मिश्र पुत्र अर्जुन प्रसाद मिश्र के शस्त्र एस.बी.बी.एल. व अर्जुन प्रसाद मिश्र पुत्र अवध बिहारी मिश्र के शस्त्र डी.बी.बी.एल. के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की गयी है।


बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।

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