बलरामपुर- प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम ₹25 लाख तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है। उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम ₹6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम ₹2.50 लाख तक मार्जिन मनी दी जाएगी, जिसे उद्यम के सफल संचालन एवं निर्धारित अवधि तक किसी प्रकार का डिफॉल्ट न होने की स्थिति में अनुदान के रूप में समायोजित किया जाएगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर अभ्यर्थी योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना अथवा केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य स्वरोजगार योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है, वे योजना के पात्र नहीं होंगे।
इच्छुक अभ्यर्थी उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने हेतु अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से विभागीय वेबसाइट http://msme.up.gov.in/� पर कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन बैंक को प्रेषित किए जाएंगे, जहां से ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया जाएगा।
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, उतरौला रोड, धर्मपुर, बलरामपुर में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही कार्यालय के सहायक प्रबंधक के मोबाइल नंबर 8287007994 एवं 9125703354 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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