उतरौला बलरामपुर - पीड़ित प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र देकर राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल के विरुद्ध उपजिलाधिकारी से लगाईं न्याय की गुहार। प्राथी महमूद आलम पुत्र इद्रीश निवासी ग्राम बनगवा थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर ने कहा कि मेरे जमीन का गाटा संख्या 206 रक्बा o,o12 हेo का बैनामेदार है और खतौनी में सह खातेदार दर्ज है। विपक्षी मसीहुद्दीन पुत्र अब्दुर्रहमान निवासी ग्राम बनगवा थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर के द्वारा हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की साठ गांठ करके गाटा संख्या 206 का सम्पूर्ण रक्बा शामिल करते हुए गाटा संख्या 208 में दे दिया गया है। विपक्षी मसीहुद्दीन के द्वारा नाजायज़ तरीके से पैमाइश के आधार पर गाटा संख्या 206 पर ही निर्माण कर रहा है,जबकि राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल को धारा 20/24 में बिना प्रार्थी को सूचना दिए व बिना प्रार्थी के गाटा संख्या का रक्बा पूरा किए गाटा संख्या 208 के खातेदार को नहीं दे सकते हैं। राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल ने खातेदार मसीहुद्दीन से मिलकर प्रार्थी के भूमि पर कब्जा करना दिया है। प्राथी ने उपजिलाधि कारी से मांग करते हुए कहा कि राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल को आदेश दिया जाये,कि प्रार्थी के गाटा संख्या 206 का रक्बा पूरा करने के बाद भी गाटा संख्या 208 का रक्बा पूरा करें, और यदि ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की नितांत आवश्यक है।

                हिन्दी संवाद न्यूज से
               असगर अली की खबर
                उतरौला बलरामपुर। 

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