उतरौला बलरामपुर - विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत नगर क्षेत्र में नो मैपिंग वाले मतदाताओं के प्रकरणों की सुनवाई का कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद उतरौला के द्वारा ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है।नगर पालिका परिषद उतरौला के अधिशासी अधिकारी राजमणि वर्मा के द्वारा भागसंख्या 75 के अन्तर्गत मोहर्रम अली को (नोटिस क्रमां क 405), सलाहुद्दीन को (नोटिस क्रमांक 195) तथा राजकुमार को (नोटिस क्रमांक 309) को नोटिस जारी किया गया। इनमें से राजकुमार को (नोटिस क्रमांक 309) की हिय रिंग पूर्व में पूर्ण कर ली गई है,जबकि शेष बचे मोहर्रम अली को (नोटिस क्रमांक 405) एवं सलाहुद्दीन को (नोटिस क्रमांक 195) को दिनांक 30 जनवरी 2026, अपराह्न12:00 बजे तक का समय प्रदान किया गया है, जिससे वे अपनी सुन वाई पूरी कर सकें।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है, कि नो मैपिंग वाले मतदाताओं को अपनी पहचान एवं निवास से सम्बन्धित वैध साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्ष्य के रूप में हाईस्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, परिवार रजि स्टर की नकल अथवा अन्य मान्य दस्तावेज नगर पालिका परिषद उतरौला के अधिशासी अधिकारी राजमणि वर्मा के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में नगरपालिका परिषद उतरौला के अधिशासी अधिकारी राजमणि वर्मा ने कहा किविशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का उद्देश्य किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। नो मैपिंग के मामलों में पारदर्शिता के साथ सुन वाई की जा रही है। सभी सम्बन्धित मत दाताओं से अपील है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी हियरिंग पूर्ण करें। ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज किया जा सके।
उन्होंने यह भी बताया कि समय पर साक्ष्य प्रस्तुत न करने की स्थिति में सम्बन्धित प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार किया जाए गा। प्रशासन के द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए यह अभि यान पूरी गम्भीरता और पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है।

          हिन्दी संवाद न्यूज से
         असगर अली की खबर
           उतरौला बलरामपुर। 

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