बलरामपुर- कृषकों को निर्धारित दर पर यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराए जाने तथा उर्वरक वितरण प्रणाली को पारदर्शी एवं नियंत्रित बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के निर्देशन में जिला प्रशासन पूरी तरह सजग एवं प्रतिबद्ध है।
इसी क्रम में जनपद में निर्धारित दर से अधिक पर यूरिया बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है।
जनपद में यूरिया उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
प्रकरण में मै० किसान सेवा केन्द्र, प्रो०–रमेश यादव पुत्र तिलकराम यादव, गुलरिहा अहरौली, विकास खण्ड गैसड़ी, जनपद बलरामपुर द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर यूरिया उर्वरक की बिक्री किए जाने के आरोप की पुष्टि होने पर उक्त विक्रेता को दोषी मानते हुए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश–1985 के अंतर्गत उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि विक्रेता का उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र संख्या–DAO/BLP/1650 निलंबित किया गया है। आदेश के अनुपालन में उक्त उर्वरक विक्रेता को दुकान/प्रतिष्ठान पर उपलब्ध शेष उर्वरक स्टॉक को सुरक्षित रखते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विक्रेता के पास कोई अन्य स्टॉक शेष है, तो उसे उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 की नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत प्रस्तुत करना होगा तथा 30 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण/उत्तर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि किसी भी दशा में निर्धारित दर से अधिक पर उर्वरक विक्रय न करें। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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