राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ डीएम ने की बैठक 
आयोग द्वारा सुझाये गये 13 अभिलेखों के बारे में दी जानकारी

बहराइच 01 दिसम्बर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित समयसारिणी के अनुसार गणना प्रपत्रों के वितरण, भरे हुए प्रपत्रों को प्राप्त करने तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाये गये 13 अभिलेखों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बताया कि आयोग द्वारा पुनरीक्षण अभियान में प्रपत्रों को जमा करने की तिथि को 04 दिसम्बर से बढ़ा कर 11 दिसम्बर 2025 कर दी गई है। डीएम ने राजनैतिक दलों से अपेक्षा की कि बीएलए को सक्रिय कर दें ताकि जनपद में अधिक से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र को जमा कराया जा सके। 
डीएम श्री त्रिपाठी ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के ऐसे मतदाता जिनके द्वारा भरे गये गणना-प्रपत्र में दिया गया विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है, उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा। नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचक को आयोग द्वारा सुझाये गये 13 अभिलेखों में से स्व-सत्यापित अभिलेख जमा करने होंगे।
डीएम ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 01 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो तो उन्हें आयोग द्वारा दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा, जिससे जन्म तिथि और/या जन्म स्थान का पता चलता हो। इसी प्रकार 01 जुलाई 1987 से 02 दिसम्बर 2004 के बीच भारत में जन्म हुआ हो तो आयोग द्वारा दी गई सूची में से स्वयं के लिए, पिता या माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का जन्म 02 दिसम्बर 2004 के बाद भारत में हुआ है तो आयोग द्वारा दी गई सूची में से स्वयं के लिए, पिता या माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है, तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति भी उपलब्ध कराना होगा। भारत के बाहर जन्म होने की स्थिति में (विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करना होगा। यदि किसी ने पंजीकरण/नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो उन्हें नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। 
डीएम श्री त्रिपाठी ने बताया कि आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, 01 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार/ स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी मौजूद हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र तथा 01 जुलाई 2025 के सन्दर्भ में बिहार मतदाता सूची का अंश मान्य होगा। जबकि आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-इआरएस/खंड-2 दिनांक 09 सितम्बर 2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
बैठक का संचालन अपर जिलाधिकारी अमित कुमार ने किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक प्रमुख श्रवण कुमार शुक्ल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हमज़ा शरीफ, बहुजन समाज पार्टी के मण्डल प्रभारी अशर्फी लाल गौतम, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव, उपाध्यक्ष जफरउल्लाह खां बन्टी व राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमार एडवोकेट, अपना दल एस के अरविन्द कुमार वर्मा सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
                     

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