बलरामपुर- जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने जनपद के समस्त अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2025 के सापेक्ष खाद्यान्न का वितरण दिनांक 08 नवम्बर, 2025 से आरम्भ होकर माह नवम्बर, 2025 की 25 तारीख तक नियत है।
उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल एवं 14 किग्रा० गेहूँ; कुल 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 03 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल तथा 02 किग्रा० गेहूँ; कुल 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न निःशुल्क दिया जायेगा। खाद्यान्न वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25.11.2025 होगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुएँ को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से दिनांक 25.11.2025 को निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

कार्डधारकों से अनुरोध हैं कि उक्त वितरण अवधि में अपना निःशुल्क खाद्यान्न सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से प्राप्त कर लें। शासन द्वारा राशन कार्डधारकों की शतप्रतिशत ई० के०व०वाई०सी० पूर्ण कराये जाने के निर्देश है। जनपद बलरामपुर में प्रचलित राशनकार्डों में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों की कुल संख्या 1590883 के सापेक्ष अबतक मात्र 1410517 यूनिटों की ई०के०वाई०सी० हुई है, जो प्रचलित यूनिटों का 88.66 प्रतिशत है। 
 ऐसे सभी कार्डधारकों से अनुरोध है कि वर्तमान वितरण चक्र के दौरान अपना निःशुल्क खाद्यान्न उचित दर दुकान पर लेने जाएं तो यह सुनिश्चित कर लें कि परिवार के सभी सदस्यों की ई०के० वाई०सी० पूर्ण हो जाएं। ऐसा नहीं कराने पर यह माना जाएगा कि ई०के०वाई०सी० न कराने वाले व्यक्ति निःशुल्क खाद्यान्न आगे भी प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है। उक्त दशा में उन सभी के यूनिट डिलीट कर दिए जायेंगें।

किसी लाभार्थी को वितरण के दौरान कोई समस्या आती है तो वह विभागीय टोल फ्री नंबर 18001800150 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकता है। सभी उचित दर विक्रेताओं को पारदर्शिता और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी विक्रेता द्वारा वितरण में अनियमितता किये जाने और ई०पॉस मशीन में अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न न दिये जाने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसे उचित दर विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सूचना विभाग बलरामपुर द्वारा जारी।

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