औरैया // वर्ष 2022 में अनियमितता के मामले में जिस थोक दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया उसकी पॉस मशीन में दर्ज 12 टन यूरिया व 17 टन एनपीके को थोक विक्रेता ने बाद में किसानों को ही बेच डाली खाद बिक्री की आनलाइन माॅनीटरिंग में सालों से ये मामला उलझा रहा, पिछले दिनों जब संयुक्त निदेशक ने थोक विक्रेता की नई लाइसेंस पर संचालित थोक गोदाम का जायजा लिया तो ये बात सामने आई मामले में जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर खाद के थोक दुकानदार अजय कुमार के खिलाफ रिपोर्ट करा दी गई है, जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि नेविलगंज अछल्दा में अजय कुमार की योगेश एंड ब्रदर्स फर्टीलाइजर्स की थोक दुकान है। इस दुकान का लाइसेंस अनियमितता मामले में साल 2022 में निलंबित किया गया था। पॉस मशीन में 12 टन यूरिया व 17 टन एनपीके चढ़ी थी इसी बीच दुकान मालिक अजय कुमार ने साल 2024 में दूसरा लाइसेंस लेकर काम शुरू कर दिया साथ ही साथ बिना रिटेलर को पुरानी खाद देने के सीधे किसानों को खाद बिक्री कर दी। ये सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन रहा, ऑनलाइन माॅनीटरिंग में भी यह मामला पिछले दो सालों से पेंडिंग था संयुक्त निदेशक कृषि के निरीक्षण में मामला पकड़ा गया इसके बाद थोक विक्रेता को नोटिस जारी किया गया था नोटिस में अजय कुमार ने निलंबित थोक दुकान की खाद किसानों को सीधे बिक्री कर देने बात स्वीकारी है इस कारण अछल्दा थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट :- जितेन्द्र कुमार
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