उतरौला बलरामपुर - सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय के आदेश पर चोरी से  ग्यारह पेड काटने वाले दो लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का हुआ आदेश। शफीक सुल तान खान निवासी ग्राम चमरुपुर थाना श्रीदत्त गंज ने न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन उतरौला में 173(4) के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया था, कि गाटा संख्या 944, 946 ग्राम चमरूपुर का खातेदार है इसी गाटे में उसने बाग लगा रखा है 20 नवम्बर 2024 को ग्राम चमरूपुर थाना श्रीदत्तगंज के निवासी अब्दुल कुद्दूस व मोह ल्ला आर्य नगर कस्बा उतरौला के निवासी लल्लू के द्वारा ग्यारह पेड चौरी से काट कर उठा ले गये, जिसके सम्बन्ध में उसने थाना ध्यक्ष श्रीदत्तगंज, पुलिस उपाधीक्षक उतरौला, पुलिस अधीक्षक बल रामपुर को प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, सिविल जज जूनियर डिवीजन उतरौला योगेश कुमार चौधरी ने प्रार्थना पत्र का अवलो कन किया घटना को गम्भीर मानते हुए थाना ध्यक्ष श्रीदत्तगंज को आदेश दिया कि अब्दुल कुद्दूस व लल्लू के विरू ध चोरी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया है। थानाध्यक्षश्रीदत्तगंज अनिल कुमार दीक्षित ने बताया कि न्यायालय का आदेश मिल गया है मुकदमा दर्ज कर विवेच ना प्रारम्भ कर दी गयी है।

        हिन्दी संवाद न्यूज से
       असगर अली की खबर
         उतरौला बलरामपुर। 

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने