औरैया // बेला थाना क्षेत्र में तीन साल पहले रंजिश में एक महिला को जलाकर मारा गया था, इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी दीपक, शशि व विमला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है, बेला थाना क्षेत्र के तिलकपुर सहार निवासी अमित कुमार ने थाने में पांच सितंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि चार सितंबर की शाम वह अपने प्लॉट पर था। तभी शोरगुल सुनकर वह अपने घर पर पहुंचा जहां उसकी नौ साल की भतीजी अनन्या रोते मिली, पूछने पर बताया कि गांव निवासी दीपक, केशर, शशि, विमला, अभिषेक व बैजनाथ उसकी मां अर्चना को पकड़ कर घर के अंदर ले गए। बताया कि नामजदों ने मां से मारपीट की व पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
अमित ने बताया कि भतीजी की बात सुनकर वह घर के अंदर पहुंचा तो भाभी अर्चना जल चुकी थीं, लेकिन सांसें चल रहीं थीं, इस पर उसने 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भाभी काे गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। सैफई रेफर होने के दूसरे दिन इलाज के दौरान भाभी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, रंजिश को लेकर हुए इस मामले में पुलिस ने वादी की शिकायत पर विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की,यह प्रकरण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैफ अहमद के समक्ष चला जहां सोमवार को कोर्ट ने इसका निर्णय सुनाया, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दीपक, शशि व विमला को धारा 302 के तहत अर्चना को जलाकर मारने का दोषी पाया। कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया। तीनों को इटावा जेल भेज दिया गया।

ब्यूरो रिपोर्ट :- जितेन्द्र कुमार

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