औरैया // अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विकास गोस्वामी ने फफूंद थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के आठ साल पुराने मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 16-16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है,अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि उक्त मामला वादी अरविंद कुमार निवासी फफूंद ने पंजीकृत कराया था। इसमें वादी ने लिखा कि उसका बेटा विजय कुमार उर्फ गोलू 15 मई 2016 की शाम लगभग पांच बजे अछल्दा चौराहा कस्बा फफूंद में बाजार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट देख रहा था तभी वहां पर मौजूद टिंकू निवासी गांव सैनपुर फफूंद व सीटू निवासी चक्रपान की मडैया ने उसके लड़के के सिर में कुल्हाड़ी से वार कर दिया, इससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा उसे घायलावस्था में दिबियापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फफूंद थाना में जानलेवा हमले का उक्त मामला नामजद दर्ज हुआ,दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने दोनों अभियुक्तों टिंकू व सीटू को पांच साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। दोनों पर 16-16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने कुल्हाड़ी के वार से घायल हुए विजय कुमार उर्फ गोलू को अर्थदंड की राशि से भी 20 हजार रुपये बतौर प्रतिकर राशि अदा करने का भी आदेश दिया। दोनों सजा पाए अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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