दुष्कर्म के 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 50,000 रु0 का अर्थदण्ड।
 *श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-

 वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर विपक्षी 1. घनश्याम उर्फ पिल्ली पुत्र बाबूलाल नि0 रामनगर थाना पचपेड़वा 2. कल्लू उर्फ राजकरन पुत्र चिन्ने नि0 बसन्तपुर मदरहवा थाना पचपेड़वा बलरामपुर द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को0 गैसड़ी पर  मु0अ0सं0 C-06/2008 धारा 363, 366, 376 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । 
  अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री डी0पी0 त्रिपाठी द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल की नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव* के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्र नाथ व *श्री नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय विशेष लोक अभियोजक* एवं थाना को0 गैसड़ी पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप *मा0 न्यायालय ASJ/स्पे0 जज एन0डी0पी0एस0 कोर्ट* बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओ के अपराध में अभियुक्त 1. घनश्याम उर्फ पिल्ली 2. कल्लू उर्फ राजकरन उपरोक्त को 08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 50,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।  

    हिन्दी संवाद न्यूज़ से
      वी. संघर्ष  ✍️
     9140451846
    जनपद बलरामपुरl

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