श्रावण मास में कानून एवं शान्ति व्यवस्था के लिए जिला मजिस्टेट ने जारी किये दिशा निर्देश

बहराइच । 04 जुलाई से प्रारम्भ होने वाले श्रावण मास, 15 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि, श्रवणमास के दौरान पड़ने वाले 08 सोमवारों तथा इसी बीच अयोध्या में आयोजित होने वाले श्रावण झूला मेला, 28/29 जुलाई को पड़ने वाले मोहर्रम त्यौहार तथा 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा/रक्षा बंधन व अन्य त्यौहारों के अवसर पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा श्रावण माह में होने वाली कॉवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए मा. उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2008 यथा संशोधित का अनुपालन कराते हुए उन्हें ध्वनि प्रसारकों पर भजन, संगीत बजाने की अनुमति दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट व जिले के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश निर्गत किये गये हैं। 

कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गई है कि वह त्यौहारों के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण व समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित समस्त थाना प्रभारियों को जनपद की अधिक भीड़-भाड़ लगने वाले मंदिरों में समुचित पुलिस बल की तैनाती करके उन्हें संवेदनशील स्थलों पर सजग एवं जागरूक रहने हेतु निर्दिष्ट करना सुनिश्चित करेंगें। जिले के समस्त बीडीओ को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी शिव मन्दिरों एवं नदियों के स्नानघाटों पर अधीनस्थ स्टाफ की ड्यूटी लगाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सतर्क दृष्टि रखते हुए साफ-सफाई के माकूल प्रबन्ध सुनिश्चित करेंगे तथा ब्लाक क्षेत्रान्तर्गत समस्त आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट की भाँति पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

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