बहराईच:- दुष्कर्मी तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा



राम कुमार यादव



बहराइच ( ब्यूरो )अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को नाबालिग दुष्कर्म और अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।कोतवाली नानपारा क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय नाबालिग का 22 मई 2013 को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद तीन आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो कोर्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि नाबालिग  के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। लेकिन नानपारा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिक का मेडिकल कराया था। गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने मामले की सुनवाई की। नयायधीश ने दुष्कर्म के आरोपी दीपक पुत्र भगत राम वर्मा निवासी टिकानपुरवा खैरीघाट, कोतवाली नानपारा के बनकटवा गांव निवासी पन्नालाल पुत्र सूरज लाल और कप्तान उर्फ बहीर उर्फ शफीक पुत्र नामदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सभी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी ।

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