गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर केस में सांसद अफजाल पर आरोप तय कर दिया। 14 साल पुराने इस मामले में सांसद अफजाल के खिलाफ अब केस चलेगा और नियमित सुनवाई होगी। कोर्ट ने गैंगस्टर केस में पुलिस की चार्जशीट में शामिल गवाहों को 3 अक्तूबर को गवाही के लिए तलब किया है। 
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी/एमएलए कोर्ट रामसुध सिंह की अदालत में 14 वर्ष पहले अफजाल अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में शुक्रवार को सुनवाई हुई।

कोर्ट की नाराजगी और सख्त चेतावनी के बाद सांसद अफजाल अंसारी स्वयं कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखा। सरकारी वकील की दलील के बाद कोर्ट ने चार्जशीट और साक्ष्यों को सांसद अफजाल पर गैंगस्टर केस चलाने के लिए पर्याप्त माना। वहीं अफजाल के केस डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र के खारिज होने का हवाला देते हुए गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय कर दिए।इसके साथ ही कोर्ट ने केस की नियमित सुनवाई की भी बात कही। निर्धारित तिथियों पर सांसद अफजाल अंसारी की गैरमौजूदगी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अब आरोपी अफजाल अंसारी और गवाहों को बयान के लिए 3 अक्तूबर को जज ने तलब किया है। अफजाल पर आरोप तय होने की खबर आते ही उनके करीबियों में हड़कंप की स्थिति रही।

क्या है मामला

गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी पर 22 नवम्बर 2007 को मोहम्दाबाद पुलिस ने गैंगस्टर के तहत केस दर्ज किया था। मोहम्दाबाद पुलिस ने भांवरकोल और वाराणसी के मामले को गैंग चार्ट में शामिल करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं लेकिन पुलिस की ओर से कुर्की की कार्रवाई के बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली

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