रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस 31 जनवरी तक रहेंगे प्रतिबन्धित
बहराइच 23 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोग द्वारा कोविड महामारी की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति, वैक्सिनेशन आदि विन्दुओं पर निर्देश दिये गये हैं कि रोड शो पदयात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस 31 जनवरी, 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने बताया कि आयोग द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रथम चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 27 जनवरी, 2022 को अन्तिम हो जायेगी। वहॉ पर 23 जनवरी, 2022 से 08 फरवरी, 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो. तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों की सूची 31 जनवरी, 2022 को अन्तिम हो जायेगी। वहॉ पर 01 फरवरी, 2022 से 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने बताया कि आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-दु-डोर कैम्पेन के तहत 05 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए, जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है बशर्ते जन साधारण को और ट्रैफिक के आवागमन के सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो।
डीएम डॉ. चन्द्र ने बताया कि आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है, जो जारी रहेगी। डॉ. चन्द्र ने बताया कि आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्तिच कराये जाने की अपेक्षा की गई है।
आयोग द्वारा यह भी व्यवस्था दी गयी है कि जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में खुले मैदानों का चिन्हांकन सुनिश्चित कर प्रचार-प्रसार हेतु उन्हें पूर्व से ही नोटीफाई कर दें। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि 08 जनवरी, 2022 को निर्गत रिवाईज़्ड बोर्ड गाईडलाइन्स फॉर कन्डक्ट ऑफ इलेक्शन-2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत् लागू रहेंगे। डीएम चन्द्र ने बताया कि आयोग द्वारा निर्गत उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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