गिरजा शंकर विद्यार्थी ब्यूरों
अंबेडकरनगर। आरबीआई के निर्देशन पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 1 फरवरी से 10 लाख अथवा उसे ऊपर के चेकों पर पॉजिटिव पे सिस्टम आवश्यक कर दिया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से यदि कोई खाताधारक 10 लाख अथवा उसे ऊपर के चेक किसी व्यक्ति अथवा कंपनी को देता है तो इसकी पूर्व सूचना बैंक शाखा में देना आवश्यक है, यह सूचना बैंक में एस.एम.एस के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से तथा शाखा में पत्र के माध्यम से दी जा सकती है। यदि कोई खाताधारक ऐसा नहीं करता है अथवा इसकी पूर्व सूचना बैंक को अवगत नहीं कराता है तो ऐसे में उसका चेक बाउंस हो जाएगा अथवा भुगतान नहीं किया जाएगा।
समस्त खाताधारकों अनुरोध है कि 10 लाख अथवा उसे ऊपर के चेक काटने से पूर्व दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।
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