सामूहिक विवाह कार्यक्रम 05 दिसम्बर को



बहराइच। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के निर्देश पर 05 दिसम्बर 2021 के शुभमुर्हत में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत’’ सामूहिक विवाह का वृहद आयोजन/मेगाइवेन्ट होगा। जिसमें गणमान्य नागरिकों, जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित कन्याओं के धार्मिक रीति रिवाज एवं विश्वास के अनुसार विवाह सम्पन्न कराये जायेंगे। 
यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि योजना अन्तर्गत ऐसी कन्या जो जनपद की स्थानीय निवासिनी हो, उसकेे पिता की वार्षिक आय रू. 2.00 लाख से अधिक न हो, अन्त्योदय कार्ड धारक परिवार हेतु आय प्रमाण पत्र के स्थान पर अन्त्योदय कार्ड ही मान्य होगा। विवाह हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिये स्कूल के शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, जाब कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि अभिलेख मान्य होंगे। योजनान्तर्गत निरीश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त कर रहे अभिभावकों के पुत्रियों तथा जो स्वयं दिव्यांग हों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। 
समाज कल्याण अधिकारी श्री मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत स्तर पर होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाले परिवार आवश्यक प्रपत्रों के साथ अपने आवेदन-पत्र सम्बन्धित कार्यालयों (खण्ड विकास अधिकारी/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत स्तर) पर उपलब्ध करा सकते हैं।

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