गौतमबुद्ध जिला न्यायालय ने 13 किलो सोना व 57 लाख नकदी चोरी मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। जमानत पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा है कि जब बरामद सामान का कोई दावेदार नहीं है और इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं है तो चोरी कैसे मानी जाए। मामले में गिरफ्तारी कैसे हो गई। कोर्ट ने जेल गए आरोपियों जय सिंह, नीरज, राजन भाटी व बंटी शर्मा की जमानत अर्जी स्वीकार की है। आरोपियों को नोएडा की सेक्टर-39 कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुशील भाटी ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के दौरान तथ्य व साक्ष्यों के आधार पर चारों लोगों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में सोना और नकदी किसलय पांडेय का काला धन होने का आरोप लगाया है। जबकि उच्च न्यायालय में किसलय पांडे ने याचिका दाखिल की है कि पुलिस ने कॉरपोरेट कंपनियों के कहने पर उन्हें फंसाने के लिए यह सोना और नकदी उनकी बताई है। ऐसे में न्यायालय ने चोरी का मामला स्पष्ट न होने की बात कही है। वहीं, यह भी कहा है कि चोरी नहीं है तो गिरफ्तारी कैसे संभव है। इस आधार पर न्यायालय ने चार आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार की है।
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