रिपोर्ट**सैय्यद जावेद अख्तर***
उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के कुरारा के बेरी में 23 अप्रैल 2018 को उस वख्त हड़कंप मच गया था,जब गांव का ही शिवेन्द्र सिंह पुत्र सजीवन ने 15 साल की नाबालिग छात्रा को अगवा करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। वारदात की जानकारी मिलने पर पीड़ित छात्रा के पिता ने तहरीर देकर कुरारा पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मु0अ0सं0-86/2018 धारा-363,366,376,506 आईपीसी सहित 4 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू करदी थी। जबकि आपरेशन कन्विक्शन के तहत स्पेशल पाक्सो अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने मुल्जिम शिवेन्द्र सिंह को गुनाहगार मानते हुये 20 साल की सख्त सजा के साथ ही 16 हजार का जुर्माना सुनाया। मामले की जांच एस आई अरविन्द कुमार ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, वहीं अभियोजन की तरफ से एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने दमदार पैरवी करते हुये मुल्जिम को अदालत से सख्त सजा देने की मांग की थी।

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