औरैया // विशेष न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत ने डकैती के 18 साल पुराने गंभीर मामले में सभी पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है मामला थाना बेला क्षेत्र के गांव भंडरिया का है। वादी शिरोमणि ने आरोप लगाया था कि 10 जुलाई 2008 को धनीराम, ज्ञान सिंह, हिमंचल, सरोजनी देवी और मनु देवी उनके घर में घुस आए थे। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट कर गले से चांदी की जंजीर लूट ली थी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था, तो अदालत के आदेश पर केस दर्ज हुआ था।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी शिरोमणि, उनकी सास मनोज और गांव की मीरा देवी को गवाह के तौर पर पेश किया लेकिन गवाही के समय तीनों अपने बयान से मुकर गए उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया गवाहों ने कहा कि घटना के समय वे आरोपियों को पहचान नहीं पाई थीं और कोर्ट में मौजूद आरोपी इस घटना में शामिल नहीं थे। गवाहों के मुकरने से अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका और जज ने सभी को बरी कर दिया।

रिपोर्ट :-  जितेन्द्र कुमार हिन्दी संवाद न्यूज उत्तर प्रदेश 

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