रिपोर्ट***सैय्यद जावेद अख़तर
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के मझगवां क्षेत्र के कुल्हैंड़ा गांव में 6 मई 2022 को गांव के ही लक्ष्मण अनुरागी ने 17 साल की नाबालिग छात्रा का बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया था। जिसके बाद छात्रा ने पुलिस को तहरीर देकर छेड़खानी करने वाले मुल्जिम लक्ष्मण अनुरागी पुत्र राम प्रसाद के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या
-48/2022 धारा-354 आईपीसी सहित 8 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कराया गया था, वहीं आपरेशन कन्विक्शन के तहत स्पेशल पाक्सो अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने मुल्जिम को गुनाहगार मानते हुये तीन साल की सख्त सजा के साथ ही सुनाया दस हजार का जुर्माना। जबकि मामले की जांच एस आई गुलाब सिंह ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, वहीं अभियोजन की तरफ से अदालत में पैरवी करते हुये एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने मुल्जिम को सख़्त सज़ा देने की मांग की थी।

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