बलरामपुर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर के तत्वावधान में आगामी 9 मई 2026 को जनपद के समस्त न्यायालयों में 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का आयोजन किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव यशपाल वर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत का आयोजन सुबह 10:00 बजे से प्रारंभ होगा, जहाँ बैंक ऋण विवाद, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, बिजली-पानी के बिल, राजस्व, दीवानी और श्रम संबंधी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
सचिव यशपाल वर्मा ने समस्त वादकारियों से विशेष अपील करते हुए कहा कि लोक अदालत न्याय पाने का एक सुलभ और प्रभावी माध्यम है। इसमें मामलों के निस्तारण से न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि कटुता समाप्त होती है और पक्षकारों के बीच प्रेम-भाव बना रहता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोक अदालत के माध्यम से होने वाले फैसलों में न्यायालय शुल्क (Court Fee) की वापसी का प्रावधान है और यहाँ दिया गया निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है, जिसकी कहीं कोई अपील नहीं की जा सकती।
वर्मा ने जनपद के सभी नागरिकों और संबंधित पक्षकारों से अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने लंबित मुकदमों का निस्तारण कराएं और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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