उतरौला बलरामपुर-मत्स्य विभाग बलरामपुर ने मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए जिले में 16 जून से लेकर 15 अगस्त तक सभी प्रकार के जला शयों में मत्स्य आखेट पर पूर्ण रूप प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस अवधि में मछली पकड़ना, बेचना और परिवहन करना एक दंडनीय अपराध होगा।सहायक निदेशक मत्स्य बलरामपुर दीपांशु सिंह के द्वारा एक जारी अधिसूचना में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत यह प्रतिबन्ध लगाया गया है। मानसून मेंमछलियों का प्रजनन होता है, इसलिए संरक्षण के लिए यह कदम उठाया गया है। यह प्रतिबन्ध नदियों, तालाबों, झीलों बांधों और अन्य सभी सार्वजनिक व निजी जलाशयों पर लागू होगा। जाल, कांटा या किसी भी अन्य साधन से मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। प्रतिबन्ध अवधि में मछलीबाजार में बिक्री के लिए लाना भी प्रतिबंधित रहेगा।  
आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास या 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। विभाग ने मत्स्य निरीक्षकों और पुलिस को निगरानी के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मत्स्य विभाग ने मछुआरों, ठेकेदारों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रतिबन्ध अवधि में मत्स्य आखेट न करें, और विभाग कासहयोग करें। यह प्रतिबन्ध मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और जलीय जैव विवि धता बचाने के लिए जरूरी है।

             हिन्दी संवाद न्यूज से
            असगर अली की खबर
             उतरौला बलरामपुर। 

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने