भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु अधिकारियों की टीम ने किया स्थलीय निरीक्षण, 
बाराबंकी-बहराइच सेक्शन के फोरलेन के लिए होगा चौड़ीकरण

बहराइच / ब्यूरो। नगर मजिस्ट्रेट/सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बहराइच राजेश प्रसाद ने बताया की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-927 के फोरलेन (बाराबंकी-बहराइच सेक्शन) चौडीकरण हेतु तहसील कैसरगंज के 05 ग्राम तप्पेसिपाह, आदमपुर, झुकिया, मुस्ताफाबाद, रिठौडा के धारा-3डी के प्रकाशन की कार्यवाही हो चुकी है। अर्जन प्रभावित काश्तकारों से दावें प्राप्त किये जा चुके है। 
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि 05 ग्रामों की अधिग्रहीत की जा रही भूमि का बाजारू मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु ग्राम की योजना प्रभावित भूमि का भौतिक सत्यापन उपजिलाधिकारी कैसरगंज, तहसील कैसरगंज की  राजस्व टीम, एनएचआई की टीम व भूमि अध्याप्ति कर्मियों द्वारा किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरानए यह भी देखा गया है कि प्रभावित भू-खण्डों के अर्जन प्रभावित क्षेत्रफल में कोई परिसम्पत्ति है अथवा नही है। 
नगर मजिस्ट्रेट श्री प्रसाद ने बताया कि अर्जन प्रभावित भू-खण्डों के स्थलीय सत्यापन के उपरान्त अधिनिर्णय आदेश पारित होगा तथा कृषकों प्रभावित भूमि के प्रतिकर की कार्यवाही की जायेगी। नगर मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि मौके पर अर्जन निकाय के अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि अर्जन प्रभावित भू-खण्डों में स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्याकंन विशेषज्ञ विभाग से कराये जाने हेतु अपने स्तर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करे। जिससे परिसम्पत्तियों के मूल्याकंन की कार्यवाही में विलम्बित न हो।
                            

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