बलरामपुर- सहायक श्रमायुक्त दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ के तहत देवीपाटन मण्डल स्तर पर एक भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आगामी 29 अप्रैल, 2026 (बुधवार) को जनपद बहराइच में संपन्न होगा।
*पात्रता एवं आवश्यक शर्तें*
सहायक श्रमायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं—
*पंजीकरण अनिवार्य:* निर्माण श्रमिक का बोर्ड में कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) का सक्रिय एवं अद्यतन पंजीकरण होना आवश्यक है।
*आयु सीमा:* विवाह हेतु वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
पात्र लाभार्थी: पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपनी पुत्री के विवाह हेतु तथा पंजीकृत अविवाहित महिला निर्माण श्रमिक स्वयं के विवाह हेतु आवेदन कर सकती हैं।
*अधिक से अधिक आवेदन करने की अपील*
सहायक श्रमायुक्त द्वारा मण्डल के समस्त पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की गई है कि वे इस महत्वपूर्ण एवं लाभकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु आवेदन करें तथा इस भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हिस्सा बनें।
*संपर्क एवं जानकारी*
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी अथवा आवेदन प्रक्रिया हेतु इच्छुक श्रमिक कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, विकास भवन परिसर, बलरामपुर में किसी भी कार्य दिवस पर उपस्थित होकर संपर्क कर सकते हैं।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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