उतरौला बलरामपुर-जिलाधिकारी बलरामपुर विपिन कुमार जैन ने गैस एजेंसियों के द्वारा रिफिल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में अनियमितता और निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की शिकायतों को गम्भीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जनपद के सभी गैस एजेंसियों व संचालकों और प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर निर्धारित दर पर ही उपलब्ध कराया जाए, और किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कृत्रिम अभाव उत्पन्न न किया जाए। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वर्त मान समय में जनपद में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य है और किसी प्रकार की आपूर्ति बाधित नहीं हुई है। पूर्व में 14 किलोग्राम रिफिल गैस सिलेंडर का मूल्य 924 रुपये था, जिसे दिनांक 07 मार्च 2026 से बढ़ाकर 984 रुपये प्रतिसिलेंडर कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि यदि किसी गैस एजेंसी के द्वारा सिलेंड रों की जमाखोरी कर कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री करने का प्रयास किया जाता है, तो सम्बन्धित एजेंसी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ सम्बन्धि त अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि गैस वितरण व्यव स्था पर सतर्क निगरानी बनाए रखें, जिससे उप भोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके, और किसी प्रकार अनियमितता न होने पाए।
हिन्दी संवाद न्यूज से
असगर अली की खबर
उतरौला बलरामपुर।
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