दिल्ली- राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, ED समन मामले में बरी

अमानतुल्लाह खान को भी मिली क्लीन चिट, ED की शिकायत खारिज


नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन पर पेश न होने के मामले में बरी कर दिया है। यह मामला दिल्ली शराब नीति से जुड़ा हुआ था, जिसमें ED ने केजरीवाल पर जानबूझकर जांच में शामिल न होने का आरोप लगाया था।

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को कई बार समन भेजे गए, लेकिन उन्होंने उनका पालन नहीं किया। ED का तर्क था कि एक लोक सेवक होने के नाते समन की अनदेखी करना कानून का उल्लंघन है। इसी शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी से पूर्व केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ा था। हालांकि, अदालत ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद केजरीवाल को इस विशिष्ट आरोप से दोषमुक्त कर दिया। इसी तरह, आम आदमी पार्टी के विधायक एवं दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को भी राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अवैध भर्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के समन पर पेश न होने का आरोप था। ED का दावा था कि उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए कई समन की अनदेखी की, लेकिन अदालत ने इस मामले में भी ED की शिकायत को खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया।

अदालत के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे “सत्य की जीत” करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक दबाव में दुरुपयोग किया जा रहा है।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस फैसले पर फिलहाल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि एजेंसी आगे कानूनी विकल्पों पर विचार कर सकती है।

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