बलरामपुर केमिस्ट एसोसिएशन की विशेष बैठक हुई, जिसमें बच्चों में खांसी की दवा के सुरक्षित उपयोग, लेबलिंग अनुपालन और ColdRif Syrup को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष शमशुल हुदा खान ने कहा कि, बलरामपुर केमिस्ट एसोसिएशन, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 3 अक्टूबर 2025 की सलाह, अखिल भारतीय केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स संगठन के परिपत्रों तथा उत्तर प्रदेश औषधि प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में राज्य एवं जनहित के लिए सूचना जारी किया है।
बताया कि मंत्रालय ने दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को खांसी/जुकाम की दवाएँ न लिखने/न देने और पाँच वर्ष से कम उम्र में सामान्यतः इन्हें टालने की सलाह दी है। आवश्यक स्थिति में चिकित्सकीय मूल्यांकन, न्यूनतम अवधि और सही खुराक का पालन अनिवार्य बताया गया है। भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना S.O. 1717 दिनांक 15 अप्रैल 2025 के अनुसार क्लोरफेनिरामाइन मैलेट + फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड युक्त सभी निश्चित-खुराक संयोजन पर 'चार वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग न करें' चेतावनी का स्पष्ट और अनिवार्य उल्लेख होना चाहिए। 
उत्तर प्रदेश में औषधि प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2025 को समूचे राज्य में कफ सिरप के नमूना-जांच, संदिग्ध उत्पादों की बिक्री-रोक और त्वरित कार्रवाई का आदेश जारी किया है। ColdRif Syrup (निर्माता: Sresan Pharmaceutical) के संदर्भ में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया/राज्य आदेशों में डाइएथिलीन ग्लाइकोल संदूषण की आशंका के चलते ColdRif से संबंधित स्टॉक की जाँच/जब्ती और परीक्षण के कदमों की जानकारी भी दी गई है।


                हिन्दी संवाद न्यूज से
                 रिपोर्टर वी. संघर्ष
                    बलरामपुर। 


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