जनपद में 25 अक्टूबर तक धारा-163 लागू: डीएम
हरदोई जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा है कि 22 से 30 सितम्बर तक शरदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा, 02 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं दशहरा, 18 अक्टूबर को धनतेरश, 20 को दीपावली व 23 अक्टूबर को भाईदूज का त्यौहार मनाया जाता है और 12 अक्टूबर को उ0प्र0 लोक सेवा चयन परीक्षा तथा आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते त्यौहारों व परीक्षा को सकुशल एवं शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराने हेतु जनपद में तत्काल प्रभाव से 22 सितम्बर से 25 अक्टूबर 2025 तक की अवधि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू की जाती है।
डीएम ने कहा कि जनपद में निषेधाज्ञा लागू होने के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थल पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कही भी जनसभी, प्रचार एवं जुलूस आदि नहीं निकाला जायेगा, कोई भी व्यक्ति अपने मकान की छत आदि पर ईंट, पत्थर जमा नहीं करेगें, किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेगें, अग्नेय शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगें तथा इस अवधि में मनाये जाने वाले सभी त्योहार गैर पारम्परिक तरीके से नही मनाये जायेगें ।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know