उतरौला बलरामपुर- तहसील प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध में कड़ी कार्य वाही करते हुए ग्राम मधपुर चांद औलिया की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाली महिला के खिला फ 8,55,398 रुपये का हर्जाना वसूली करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर / तहसीलदार उतरौला की ओर से पारित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम मधपुर चांद औलिया केनिवासी नीतू नवीन रोहरा पत्नी नवीन रोहरा ने गाटा संख्या 337/370, क्षेत्र फल 0.006 हेक्टे यर पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। इस पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 15 मई 2025 को बेदखली का आदेश पारित किया गया। आदेश के अनु पालन में राजस्व व पुलिस टीम की मौजूद गी में अतिक्रमण हटा कर सम्बंधित भूमि का कब्जा भूमि प्रबन्धक समिति को सौंप दिया गया है। कार्यवाही से सम्बंधितअतिक्रमणकर्ता नीतू रोहरा से 46, 200 की क्षतिपूर्ति धन राशि तथा 8,09,198 रुपए की निष्पादन व्यय के रूप में कुल 8,55,398 रुपए की हर्जाना वसूली निर्धारित की गई है। तहसीलदार के द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र संख्या 97/ए डब्ल्यू बी एन (AW BN) के अनुसार, यदि यह धन राशि 15 दिनों के भीतर समेकित ग्राम निधि में जमा नहीं की जाती है, तो इस पर माल गुजारी बकाया के रूप में वसूली प्रमाण पत्र रिकवरी सर्टिफिकेट (Recovery Certifi cate) जारी किया जाएगा। साथ ही साथ नियमानुसार संग्रह प्रभार (Collection Charges) भी अति क्रमणकर्ता से वसूला जाएगा। प्रशासन की इस कड़ी कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप सा मच गया है। तहसील प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सभी माम लों में सख्त विधिक कार्यवाही भी की जाए गी। इस सम्बन्ध में असिस्टेंट कलेक्टर सत्यपाल प्रजापति ने बताया कि तय समय सीमा के भीतर हर्जाना जमा नहीं होने की स्थिति में आगे की कार्यवाही की प्रक्रिया तेज की जाएगी। उक्त प्रकरण में 29 जुलाई 2025 तक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
हिन्दी संवाद न्यूज से
असगर अली की खबर
उतरौला बलरामपुर।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know