पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षीगण  अब्दुल  गफ्फार पुत्र रमजान, सुरेन्द्र पुत्र गुरु प्रसाद, इजहार पुत्र समशाद,  रियाज पुत्र समशाद, जोखू उर्फ जाकिर पुत्र पंथे निवासीगण राजा बनकटवा थाना हर्रैय्या जनपद बलरामपुर द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना हर्रैय्या पर पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। 
अभियोग की विवेचना निo कमलेश कुमार रावत द्वारा की गयी व आरोप पत्र माo न्यायालय प्रेषित किया गया। माo न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल राज कुमार सिंंह एवं थाना हर्रैय्या पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप माo न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा धारा 376(D) के अपराध में अभियुक्तगण अब्दुल  गफ्फार पुत्र रमजान, सुरेन्द्र पुत्र गुरु प्रसाद, इजहार पुत्र समशाद, रियाज पुत्र समशाद उपरोक्त को माo न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 10,000-10,000 रुo का अर्थदण्ड व अभियुक्त जोखू उर्फ जाकिर पुत्र पंथे को 01 वर्ष सश्रम कारावास व 2000/रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।  


             हिन्दी संवाद न्यूज से
               रिपोर्टर वी. संघर्ष
                  बलरामपुर। 

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