बलरामपुर- जिलाधिकारी बलरामपुर के ताबड़तोड़ एक्शन से नियम विरुद्ध कार्य करने वालो में हड़कंप मचा है।एक रोज पहले मेमोरियल अस्पताल में छापेमारी कर लैब को 2 बजे तक चलने का आदेश व नियमबिरुद्ध दवा दुकानदारों के संचालन पर कार्यवाही की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई अब पेट्रोल पंप संचालकों को नियम से पंप संचालन का आदेश जिसमें प्रोपराइटर / प्रबंधक , पेट्रोल / डीजल पंप पर मुफ्त हवा, पानी (पेयजल), रेडिएटर पानी, स्वच्छ प्रसाधन सुविधा, टेलीफोन, प्रथम चिकित्सा व्यवस्था नवीनतम औषधियां सहित तथा पी०यू०सी० की सुविधा सुनिश्चित करने व , जांच के दौरान यह सभी सुविधाएं न पाए जाने पर जुर्माने के साथ साथ निलंबन की भी कार्यवाही हो सकती है ऐसा आदेश जारी किया तथा जांच के दौरान पेट्रोल पम्प पर मुफ्त हवा, पानी (पेयजल), रेडिएटर पानी, स्वच्छ प्रसाधन सुविधा, टेलीफोन, प्रथम चिकित्सा व्यवस्था नवीनतम औषधियां सहित तथा पी०यू०सी० की सुविधा न होने पर प्रथम बार में रुपये 10,000/- जुर्माना ,दूसरी बार में रुपये 25,000/- का जुर्माना और तीसरी बार एवं उसके बाद पाये जाने पर रुपये 100000/- का जुर्माना तथा 45 दिनों के लिए बिक्री एवं आपूर्ति निलम्बित कर दी जाएगी।

जनपद बलरामपुर में संचालित समस्त पेट्रोल / डीजल पम्पों के प्रोपराइटर / प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि शासनादेश में वर्णित पेट्रोल पम्प पर मुफ्त हवा, पानी (पेयजल), रेडिएटर पानी, स्वच्छ प्रसाधन सुविधा, टेलीफोन, प्रथम चिकित्सा व्यवस्था नवीनतम औषधियां सहित तथा पी०यू०सी० की सुविधा अपने-अपने रिटेल आउटलेट पर अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि जांच के समय उपर्युक्त जन-सुविधाएँ रिटेल आउटलेट पर नहीं पाई जाती हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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