उतरौला बलरामपुर - पीड़ित प्रार्थी दुर्गा प्रसाद यादव पुत्र देबी प्रसाद यादव निवासी ग्राम छीतर पारा थाना गैडास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर ने एक प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक गैडास बुजुर्ग को देकर कहा कि विपक्षी मेराज अहमद पुत्र मोहम्मद शफी खां निवासी ग्राम महिला थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर। विपक्षी ने गाटा संख्या 104 रक्बा 0-7600 हेo स्थिति ग्राम हुसैन बाद ग्रिन्ट परगना व तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर का अपने हक में एक पंजीकृत मुहायदा व्य दिखाकर बताया कि यह जमीन मेरे हक़ में है।
उक्त भूमि को प्रार्थी को 1/2 का बैनामा करवाने या करने को कहा। प्राथी ने विपक्षी पर विश्वास करके 01अक्टूबर 2024 को 370,000 (तीन लाख सत्तर हजार) रुपया दे दिया था। समय व्यतीत हो जाने पर और बैनामा न लिखने पर जब प्रार्थी ने श्रीमान जी के समक्ष एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया,तब विपक्षी ने सुलह समझौता करके 370,000(तीन लाख सत्तर हजार) रुपए का चेक संख्या 000061प्रदान किया। जिसको प्रार्थी ने बैंक में भुगतान के लिए दिया। बैंक वालों ने उक्त चेक को बिना भुगतान के वापस कर दिया, और कहा कि मेराज अहमद के खाते में भुगतान के लिए रकम ही नहीं है। विपक्षी ठग व जाल साज किस्म का व्यक्ति हैं, तथा लोगों के रुपये को फंसा लेना उसका पेशा है, विपक्षी उक्त भूमि को अब किसी अन्य व्यक्ति को बैनामा करने की तैयारी कर रहा है प्रार्थी ने विपक्षी से कई बार सम्पर्क करने का प्रयास किया, किन्तु न ही मिल रहे हैं और न ही फोन को उठा रहे हैं। विपक्षी बहुत ही बेइमान किस्म का व्यक्ति हैं किसी का रकम वापस करने का इरादा ही नहीं करता है। ऐसी दशा में विपक्षी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके यथा शीघ्र कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है।
हिन्दी संवाद न्यूज से
असगर अली की खबर
उतरौला बलरामपुर।
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