लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय सीट श्रावस्ती चुनाव को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए जाने हेतु अधिग्रहित किए गए वाहन उपलब्ध ना कराने वालों के विरुद्ध होगी एफआईआर - डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारी

अधिग्रहित वाहनों के स्वामियों को मिलेगा प्रतिदिन की दर से किराया धनराशि , चुनाव प्रक्रिया के महायज्ञ को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए जाने में सभी सहर्ष दे अपना अहम योगदान  - डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारी



डीएम / जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद सिंह ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन - 2024 के अंतर्गत संसदीय सीट श्रावस्ती चुनाव को सकुशल , निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए जाने हेतु प्राइवेट बसों , स्कूली वाहन एवं प्राइवेट 07 सीटर वाहनों को मतदान के दिन दिनांक  25 मई 2024 को अधिग्रहित किया गया है । 
उन्होंने बताया की संसदीय सीट श्रावस्ती के लिए मतदान संपन्न कराए जाने हेतु पोलिंग पार्टिया की स्पोर्ट स्टेडियम से रवानगी तथा मतदान  को निष्पक्ष , सकुशल रूप से संपन्न कराए जाने हेतु मजिस्ट्रेटों के भ्रमण के लिए काफी संख्या में बसों एवं हल्के वाहनों की आवश्यकता होगी , जिसके लिए अधिग्रहण आदेश जारी किए गए हैं। 
सभी अधिग्रहित वाहनों के स्वामियों को वाहन उपलब्ध कराने का नोटिस तामीला करा दी गई हैं।

लोकसभा निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु वाहन उपलब्ध न कराने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करने एवं चुनाव कार्य में बाधा डालने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराए जाने का आदेश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को दिया गया है।

उन्होंने कहा की अधिग्रहित वाहनों के स्वामियों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किराया धनराशि का प्रतिदिन की दर से शत प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को सकुशल रूप से संपन्न कराए जाने हेतु अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए सहर्ष अपना योगदान दें।

उमेश चन्द्र तिवारी 
9129813351
हिंदी संवाद न्यूज़ 
बलरामपुर 

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