वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए)  के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) पवन गुप्ता, अवर अभियंता अनिल सिंघल और मानचित्र प्रभारी राजकुमार के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कोमल श्रीवास्तव की अदालत ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। तीनों के खिलाफ अदालत में पेश न होने पर यह कार्रवाई की गई है।न्यायालय में परिवादी नीरज कुमार का पक्ष अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने रखा। अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने बताया कि वीडीए के तीनों अधिकारियों ने गलत तरीके से मानचित्र स्वीकृत किया था। इस मामले में न्यायालय ने तीनों अधिकारियों को तलब किया था। सत्र न्यायाधीश की अदालत तीनों की आपराधिक निगरानी याचिका खारिज कर चुकी है। इसके बाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।उच्च न्यायालय से मिले स्थगन आदेश की छह माह की मियाद बीत जाने पर उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने खारिज कर दिया। साथ ही, विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता और मानचित्र प्रभारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर तीनों को 29 अप्रैल को न्यायालय में तलब किया है।

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