गन्ना विभाग के अधिकारियों की सक्रियता से घटतौली का कारनामा हुआ उजागर

उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, खाईखेडी के मालिक तथा हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं ए.एम.सी प्रदाताओं पर नामजद एफ.आई.आर दर्ज 

तौल लिपिक द्वारा बटन दबाकर या वायरलैस सिस्टम से कांटे को खराब या ठीक करने की लगाई गई थी जुगत

• उत्तम शुगर मिल प्रबन्धन द्वारा अपने तौल कांटो से संबंधित हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा ए.एम.सी. प्रदाताओं से मिलीभगत कर की जा रही थी घटतौली 

• चीनी मिल के इस कृत्य से जहां एक ओर गन्ना कृषकों का आर्थिक नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर विभागीय छवि भी हुई धूमिल

• दोषियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं सुसंगत नियमावली, 2011 तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत 

• गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ना घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने, इलैक्ट्रॉनिक तौलन पट्ट (वेब्रिज) की शुद्धता अभेद (Foolproof) रखने एवं उसमें किसी भी प्रकार की छेडछाड (Tampering) एवं आवांछित कैलिब्रेशन (Callbration) की सम्भावना को रोकने हेतु दिये जा चुके है विस्तृत निर्देश

लखनऊ 18 जनवरी, 2023

चीनी मिल गेट एवं वाह्य क्रयकेन्द्रों पर सुचारू रूप से गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित कराने के साथ ही साथ घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं गन्ना कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत पेराई सत्र 2022-23 के सफल संचालन हेतु आयुक्त, गन्ना एवं चीनी द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये। इन निर्देशों में चीनी मिल, तौल लिपिक, मूल तौलन यन्त्र विनिर्माता, सॉफ्टवेयर प्रदाता एवं ए.एम.सी. प्रदाता हेतु विस्तृत मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों का समावेश किया गया है।

विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के साथ-साथ माह दिसम्बर 2022 में प्रदेश की चीनी मिलों के मुख्य वित्त अधिकारी आई टी प्रमुख तथा चीनी मिल गेट एवं बाहय गन्ना क्रय केन्द्रों पर संस्थापित काटो के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं ए.एम.सी. प्रदाताओं तथा चाट-माप विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यालय स्तर पर बैठक कर घटतौली रोकने हेतु दिये गये निर्देशों के बावजूद भी उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, •खाईखेड़ी, जिला-मुजफ्फरनगर के बाह्य कयकेन्द्र नन्हेडा प्रथम पर चीनी मिल प्रबन्धन द्वारा तौल काटो में प्रयुक्त हार्डवेयर और साफ्टवेयर सेवा प्रदाताओं की मिलीभगत से घटतौली का कृत्य किया गया।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रदेश के आयुक्त गन्ना एवं चीनी, श्री संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि दिनांक 17 जनवरी, 2023 को जिला गन्ना अधिकारी / सहायक चीनी आयुक्त, मुजफ्फरनगर के विभागीय मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, खाईखडी, जिला-मुजफ्फरनगर के बाह्य कयकेन्द्र नन्हेड़ा प्रथम पर गन्ना घटतौली हो रही है। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्र के खाण्डसारी अधिकारी एवं खाण्डसारी निरीक्षक द्वारा गन्ना क्रय केन्द्र नन्हेडा - प्रथम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर कृषक श्री विश्वेन्द्र पुत्र श्री राम सिंह निवासी नन्हेड़ा की गन्ना भरी गाडी का वजन कांटे पर चढ़ाने पर 46 70 कुन्तल प्रदर्शित हुआ तथा तौल लिपिक द्वारा कोई बटन एच.एच.सी. मशीन में दबाने पर वजन 45.80 कुन्तल प्रदर्शित हुआ किसानों के समक्ष एच.एच.सी. मशीन को वजन बताने वाले इंडिकेटर / मानीटर / डिस्प्ले से अलग कराया गया, शून्य भार पर कांटे ने वजन शून्य प्रदर्शित किया। फिर इसी अवस्था में गन्ने से भरी गाडी को चढाया गया तो वजन 46.70 कुन्तल प्रदर्शित हुआ । गन्ने से भरी गाड़ी के साथ इस कांटे पर 03 कुन्तल के प्रमाणित बाट डलवाने पर काटे ने वजन 49.70 कुन्तल प्रदर्शित हुआ।

श्री भूसरेड्डी ने बताया कि इससे स्पष्ट होता है कि उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड, खाईखेड़ी द्वारा अपने तौल कांटो में संबंधित हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा ए.एम.सी प्रदाताओं की मिलीभगत से टैंपरिंग ( छेडछाड कर गन्ना घटतौली जैसा कृत्य किया जा रहा है। चीनी मिल के इस कृत्य से जहा एक और गन्ना कृषकों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर विभागीय छवि भी धूमिल हुई है ।

उन्होंने बताया कि तौल काटो में संबंधित हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा ए.एम.सी प्रदाताओं की मिलीभगत से टैंपरिंग (छेडछाड कर गन्ना घटतौली करने पर चीनी मिल मालिक श्री राजकुमार अधलखा, चीनी मिल अध्यासी श्री विकास ठाकुर, कयकेन्द्र पर चीनी मिल की ओर से तैनात तौल लिपिक श्री पृथ्वी सिंह पुत्र हरदेव सिंह, चीनी मिल के आई.टी हेड श्री बसी हैदर जैदी, सीएफओ श्री शंकर लाल शर्मा, चीनी मिल के हार्डवेयर प्रदाता श्री शरद जौहरी एवं साफ्टवेयर प्रदाता श्री पंकज चौधरी तथा एमिटी कम्पनी के एम.डी श्री ए. के सक्सैना के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं सुसंगत नियमावली, 2011 तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

गन्ना आयुक्त द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि भविष्य में किसी तौल लिपिक की संलिप्तता घटतौली में पायी जाती है तो उसका लाइसेंस निलम्बित कर निरस्तीकरण कराते हुए चीनी मिल अध्यासी एवं ताल लिपिक दोनों के विरूद्ध जमानत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी. साथ ही यदि किसी चीनी मिल प्रबंधन, राजकीय कार्मिक अथवा तौलन यंत्रों के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं ए.एम.सी. प्रदाताओं की संलिप्तता घटतौली में पाई गयी तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में निहित प्राविधानों एवं गम्भीर मामलों में एनएसए तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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