जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व उप जिलाधिकारियों के साथ बैठक की 


        गिरजा शंकर गुप्ता ब्यूरों

  अंबेडकर नगर 2 जनवरी 2023। जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गोरखपुर फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन के संबंध में प्रमुख मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा समस्त उप जिलाधिकारी के साथ बैठक आयोजित किया गया।अवगत कराना है कि निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक 5 जनवरी 2023, नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक 12 जनवरी 2023, नाम निर्देशन की जांच हेतु दिनांक 13 जनवरी 2023, नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 16 जनवरी 2023, मतदान का दिनांक 30 जनवरी 2023, मतदान का समय  पूर्वाहनः 8:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक, मतगणना का दिनांक 2 फरवरी 2023 तथा वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न करा दिया जाएगा 4 फरवरी 2023 निर्धारित किया गया है। आदर्श आचार संहिता दिनांक 29 दिसम्बर 2022 से 4 फरवरी 2023 तक लागू रहेगा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि स्नातक निर्वाचको को प्रभावित करने वाले नए कार्यक्रम/नीति की घोषणा नहीं की जाएगी जो मतदान करने वाले मतदाताओं को प्रभावित करती हो। कोई भी नीति/ घोषणा या कार्यक्रम,जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से मतदाताओं को प्रभावित करता हो, चुनाव के पूरा होने तक सरकारी विभागों में शुरू नहीं किया जाएगा।उम्मीदवारों एवं राजनैतिक पदाधिकारियों को "पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चुनावी सभाओं के आयोजन के लिए मैदान आदि जैसे सार्वजनिक स्थान की अनुमति सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, सिनेमा हाल सार्वजनिक स्थानों और सोशल "मीडिया में ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले निर्वाचन के दौरान राजनीतिक पदाधिकारियों के सामान्य आचरण की निगरानी की जायेगी। टीवी चैनलों / केबल नेटवर्क, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो सिनेमा हाल, सार्वजनिक स्थानों पर आडियो विजुअल डिस्प्ले के मामले में चुनाव प्रचार के दौरान फोन पर बल्क एसएमएस / वॉइस संदेश भी चुनावी विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के दायरे में होगे और सोशल मीडिया इलेक्ट्रानिक मीडिया के अन्य तरीकों पर कानूनी प्राविधान लागू होता है बल्क एसएमएस / वाइस संदेशों पर भी लागू होगा।चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद यानी मतदान के बन्द होने से 48 घंटे पहले किसी निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारी की उपस्थिति पर प्रतिबन्ध लागू किया जायेगा। राजनीतिक दलो / चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा रैलियों / रोड शो / पद-यात्राओं / जुलूसों के दौरान, आयोजक और सम्बन्धित राजनीतिक दल सक्षम अधिकारियों द्वारा कोविड गाइड लाइन -2022 के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। कोविड गाइड लाइन 2022 से संबंधित प्रोटोकाल और दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।कोविड को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक स्थानों का आवंटन आयोग द्वारा पूर्व से निर्धारित सुविधा ऐप के माध्यम से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी /उप जिला निर्वाचन अधिकारी सदानंद गुप्ता, समस्त उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सपा प्रतिनिधि सुनील कुमार यादव, बसपा प्रतिनिधि अजमल कुरेशी, भाजपा प्रतिनिधि अभिमन्यु अग्रहरि, कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधि रामनिरंजन कनौजिया तथा संबंधित विभाग के अधिकारी /कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

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