अंबेडकर नगर जनपद में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम विश्वनाथ ने मेडिकल स्टोर के संचालक को गोली मारने के आरोपित सूर्यमणि यादव को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपित को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विस्तार:
आप सभी को बता दें कि थाना अकबरपुर के पहितीपुर बाजार में महरुआ थाना क्षेत्र के खजुरडीह निवासी अमरजीत वर्मा मेडिकल स्टोर की दुकान चलाते है। रोजाना की भांति 7 अक्टूबर 2016 की शाम वह दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। वह जैसे ही वह भैरोपुर अस्पताल मोड़ पर पहुंचे ही थे कि पीछे से कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के बन्दनडीह निवासी सूर्यमणि यादव ने ललकारते हुए गोली मार दी। गोली लगने पर वह वही गिर गया। सूर्यमणि यादव अपने दो तीन साथियों के साथ दो मोटर साइकिल से गाली देते हुए भाग गया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से वह इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया गया था।पीड़ित के भाई रामबोध वर्मा की तहरीर पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू किया। मामले में आरोपित सूर्यमणि यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित के किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी क्रिमिनल सुभाष चन्द्र वर्मा ने गवाहों को न्यायालय पर परीक्षित कराते हुए आरोपित को सजा दिए जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आज आरोपित पर आरोप सिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने