बलरामपुर: दुष्कर्म के आरोपी को मिली 10 साल की सजा 20 हजार जुर्माना*


फास्ट ट्रैक कोर्ट से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है आरोपी पर न्यायालय ने 20 हजार रुपया के अर्थदंड की सजा भी दी है।

यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जाता है उन्होंने बताया कि चार जनवरी 2012 को थाना गैसड़ी निवासी आरोपी धर्मेंद्र पुत्र चंद्रिका निवासी भोजपुर संतरी ने थाना गौरा चौराहा निवासी एक बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था एवं उसके साथ दुष्कर्म किया था। प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही थी। उन्होंने बताया कि क्षेत्राधिकारी राधा रमण सिंह के अगुवाई में विवेचक थाना अध्यक्ष बंसराज ने बालिका को बरामद करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के लिए रवाना किया गया था। कहा कि नोडल अधिकारी क्षेत्राधिकारी ललिया राधा रमण सिंह, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी केके यादव उनकी टीम तथा जनपद के अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा अभियुक्तगण को सजा सुनाई गई है। बताया कि दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास के साथ-साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
हिन्दीसंवाद न्यूज
बलरामपुर

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