वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) राजीव कुमार की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी में लंका थाना क्षेत्र के नैपुरा निवासी बाल गोविंद मिश्रा व उसके पुत्र धीरज मिश्रा को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। दोनों पर चार-चार हजार का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संतोष कुमार सिंह ने पक्ष रखा।

पीड़िता की मां ने 28 जून 2014 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 24 जून 2014 की रात लगभग 8:30 बजे नानी के घर से लौटते वक्त बीएचयू स्थित अकेलवा बाबा मंदिर के समीप पिता-पुत्र ने उसकी बेटी से छेड़खानी की। विरोध करने पर बेटे को पीटा।

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