महिला थाना  के जघन्य/ पाक्सो एक्ट के अपराध में मानिटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 22 वर्ष 6 माह कठोर कारावास व 51,000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
वादिनी/पीड़िता के विरूद्ध अभियुक्त द्वारा भिन्न-भिन्न समय व स्थान पर किये गये अपराध के सम्बन्ध में महिला थाना पर दिनांक 07.09.2014 समय 10.30 बजे प्रातः मु0अ0सं0 05/2014 धारा 363,366,376,342,506 भा0दं0सं0 व 3(1)12, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व  6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर द्वारा महिलाओं/बालकों के विरूद्ध हो रहे अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने हेतु उपर्युक्त अभियोग को चिन्हित कर जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी हेतु निर्देशित किया गया। श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में मानिटरिंग सेल द्वारा सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप दिनांक 07.05.22 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट(अनन्य), जौनपुर द्वारा आरोपी  सिपाही राजेश बहादुर सिंह पुत्र राम अभिलाष सिंह निवासी टाऊन एरिया शंकरगढ वार्ड नं0- 9 थाना शंकरगढ़ जनपद इलाहाबाद को निम्नानुसार दण्डित किया गया। पाक्सो एक्ट की धारा-6  में 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा मु0-25000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा -3(1)12 अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में 02 वर्ष का कठोर कारावास तथा मु0-5000/-रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
भा0द0सं0 की धारा -363 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा मु0- 5,000/- रू0 से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

भा0द0सं0 की धारा -366 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा मु0- 10,000/- रू0 से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। भा0द0सं0 की धारा- 342 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में 6 माह के कठोर कारावास तथा मु0- 1,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। भा0द0सं0 की धारा-506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में 02 वर्ष के कठोर कारावास तथा मु0- 5,000/-रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। 
अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में बिताई गयी कारावास की अवधि इस अवधि में समायोजित की जाएगी। अभियुक्त से अर्थदण्ड के रूप में वसूल की जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को नियमानुसार अदा की जाएगी।

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