*निर्वाचन व्यय लेखा के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आज*
संवाददाता/ राम कुमार यादव*
बहराइच। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ दिनेश चन्द्र ने बताया है कि विधान सभा समान्य निर्वाचन-2022 में चुनाव लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-77 (1) के अनुसार विधान के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उनके नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक के मान्य उनके द्वारा या उनके निर्वाचन एजेण्ट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किये गये सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्यय के लेखा की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के व्यय अनुवीक्षण पर निर्गत निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा अन्तिम रूप से दर्ज करने की तिथि 09 अप्रैल 2022 निर्धारित की गयी है। अन्तिम लेखा दर्ज करने की प्रक्रिया हेतु समस्त अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ताओं का एक दिवसीय फेसिलिटेशन कार्यक्रम (प्रशिक्षण) 02 अप्रैल 2022 को पूर्वाहन 11.30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार बहराइच में आयोजित की गयी है।
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