कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
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राजनैतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन को 48 घण्टे के अन्दर समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर प्रसारित करना होगा
केवाईसी ऐप में प्रदेश में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची एवं उनके द्वारा दाखिल किये गये शपथ पत्र उपलब्ध हैं
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की सूचना को जन सामान्य तक पहुॅंचाने के लिए जिम्मेदारी प्रत्याशी एवं राजनैतिक दल दोनों को दी गई है
आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को अपने बारे में अभ्यर्थितायें वापस लेने की अन्तिम तिथि से प्रचार अवधि समाप्त होने की तिथि तक कम से कम 03 बार इसका प्रकाशन समाचार पत्रों, टी0वी0 चैनलों आदि में कराना होगा
लखनऊ: दिनांक: 20 जनवरी, 2022
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन में शुचिता के दृष्टिगत रिट याचिका सं0-536 ऑफ 2011 के सम्बन्ध में दायर कन्टेम्प्ट पिटीशन नं0-2192 ऑफ 2018 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि कोई राजनैतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन करता है, तो उम्मीदवारों के चयन के 48 घण्टे के अन्दर राजनैतिक दल को समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर प्रसारित करना होगा कि उक्त उम्मीदवार का चयन पार्टी द्वारा क्यों किया गया है।
राजनैतिक दलों द्वारा इसकी सूचना भारत निर्वाचन आयोग को दी जानी होगी। विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के प्रथम चरण की अधिसूचना 14 जनवरी, 2022 को जारी हो चुकी है तथा 21 जनवरी, 2022 को नामांकन की अन्तिम तिथि है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपरोक्त के क्रम में केवाईसी एप विकसित किया गया है, जिसे एन्ड्रॉएड अथवा आईओएस दोनों प्रकार के फोन द्वारा प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए यदि कोई व्यक्ति प्ले स्टोर/ऐप स्टोर में ज्ञल्ब् म्ब्प् टाइप करता है, तो यह एप प्रदर्शित हो जाता है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में प्रदेश में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची एवं उनके द्वारा दाखिल किये गये शपथ पत्र उपलब्ध हैं। ऐप में यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक प्रत्याशी के आपराधिक पृष्ठभूमि होने या न होने को स्पष्ट रूप से हॉ या नहीं में अंकित किया गया है।
मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि सभी जन सामान्य को प्रत्याशियों के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो सकें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बात का भी प्राविधान किया गया है कि ऐसे सभी प्रत्याशी जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उनको स्वयं भी अपने बारे में अभ्यर्थितायें वापस लेने की अन्तिम तिथि से प्रचार अवधि समाप्त होने की तिथि तक कम से कम 03 बार इसका प्रकाशन समाचार पत्रों, टी0वी0 चैनलों आदि में कराना होगा। इस प्रकार आपराधिक पृष्ठभूमि के दृष्टिगत इस सूचना को जन सामान्य तक पहुॅंचाने के लिए जिम्मेदारी प्रत्याशी एवं राजनैतिक दल दोनों को दी गई है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी तक प्रथम चरण के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 28 उम्मीदवारों के चयन के सम्बन्ध में सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को दी गई है। उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को यह भी अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा सूचना का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में कराया जा चुका है। शेष दलों से यह सूचना प्राप्त किये जाने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं, च्ॅक्े एवं कोविड सस्पेक्ट एवं क्वारण्टाइन मतदाताओं हेतु पोस्टल बैलट की व्यवस्था शुरू की गई है। जिसके तहत प्रथम चरण में 2.1 प्रतिशत 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं द्वारा, 2.3 प्रतिशत दिव्यांग मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुना गया है।  

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