अयोध्या।

*अपर मुख्य सचिव कृषि उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा जनपद मे कृषको को गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मूल्य पर रबी बीजों की उपलब्धता कराये जाने हेतु बीज निरीक्षकों की तहसीलवार ड्यिूटी लगाई गयी।*

इसमेे बीज विक्रेताओं के यहाॅ छापा/निरीक्षण हेतु गठित बीज निरीक्षकों की टीम द्वारा जनपद मेें बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर काला बाजारी एवं बीजों के अधिक मूल्य पर बिक्री किये जाने एवं संदिग्ध बीजों के नमूने ग्रहित किये जाने का निर्देश जिलाधिकारी श्री नितीश कुमार द्वारा दिया गया। जिला कृषि अधिकारी बी0के0 सिंह ने अवगत कराया कि इन्हे सोहावल व रूदौली तहसील, उप कृषि निदेशक को सदर, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर को मिल्कीपुर, प्राविधिक सहायक ग्रुप’बी’ को बीकापुर तहसील मे आकस्मिक छापा डालकर निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा निर्देशित किया गया। जनपद में 16 नवम्बर को आकस्मिक छापे में बीज के 38 बीज विक्री केन्द्रो/प्रतिष्ठानो का निरीक्षण किया गया एवं 41 संदिग्ध नमूने ग्रहित किये गये, जिसका परीक्षण विभिन्न प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा। परीक्षण परिणाम अमानक प्राप्त होने पर लाईसेन्स निरस्त करने के साथ ही विधिक कार्यवाही की जायेगी। छापे के दौरान दुकान बन्द कर भाग जाने वाले 3 बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का बीज लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है, जिसमें मै0 श्यामपती कृषि सेवा केन्द्र, टकसरा-दुकान खुली-विक्रेता गायब, मै0 किसान शक्ति बीज भण्डार, चौरेबाजार  दूकान बिना किसी सूचना के बन्द-विक्रेता गायब व मै0 नेता जी बीज भण्डार, शाहगंज दुकान बिना किसी सूचना के बन्द-विक्रेता गायब मिले। निरीक्षण के समय विक्री केन्द्र पर पाई गई विभिन्न कमियों के कारण जारी कारण बताओं नोटिस जारी किया है जिसमें मै0 फैजाबाद सीड कम्पनी नियावाॅरोड, (फैजाबाद) अयोध्या-निरीक्षण के समय मौके पर स्टाक रजिस्टर उपलब्ध नही था, मै0 गोपाल सीड सिण्डीकेट, रिकाबगंज, (फैजाबाद) अयोध्या-निरीक्षण के समय मौके पर रेट/स्टाक बोर्ड नही लगा था व मै0 राज सीड्स (इण्डियाॅ), चौक टाटशाह, (फैजाबाद) अयोध्या- निरीक्षण के समय मौके पर रेट/स्टाक बोर्ड नही लगा था। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि जनपद में रबी अभियान 2021-22 के अन्तर्गत कृषकों गुणवत्तायुक्त बीजों की विक्री निर्धारित दर पर सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ जिला कृषि अधिकारी द्वारा  बीज विक्री केन्द्रों का सत्त निरीक्षण किया जाये तथा निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी बीज विक्री केन्द्रों पर किसी प्रकार अनियमित्ता पाई जाती है, तो संबंधित विक्रेता के विरूद्ध बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

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