*कृषकों को उर्वरक की शतप्रतिशत बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम ही करायें जाए-जिला कृषि अधिकारी*

दिनांक 28 जून, 2021

बलरामपुर। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को उर्वरक की शत्प्रतिशत बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से कराने तथा उर्वरक बिक्री उपरान्त कृषकों को कैशमेमो/पर्ची दिये जाने के सम्बन्ध में तथा जनपद में सुचारु-रूप से उर्वरकों की आपूर्ति एवं कृषकों को निर्धारित दरों पर उर्वरकों की बिक्री शत्प्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से कराने हेतु निरन्तर निर्देश दिये जा रहे है, इस सम्बन्ध में पुनः शासन द्वारा पी0ओ0एस0 स्टाक एवं भौतिक स्टाक में भिन्नता पाये जाने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति होने वाले उर्वरक बाधित हो रही है, जबकि शासन द्वारा भौतिक स्टाक एवं पी0ओ0एस0 स्टाक का मिलान निरन्तर किया जा रहा है।
    शासन के निर्देश के अनुपालन में अध्यक्ष उर्वरक वितरण समिति/मुख्य विकास अधिकारी उर्वरक विर्निमाताओ/प्रदायकर्ता संस्थाओं के द्वारा थोक उर्वरक विके्रता एवं थोक उर्वरक विक्रेता से फुटकर उर्वरक विक्रेता तथा उर्वरक स्टाक प्राप्त होते ही एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल एवं पी0ओ0एस0 मशीन में एक्नालेज की व्यवस्था रीयल टाइम की जाए। भौतिक रूप से जैसे ही उर्वरक का मूवमेन्ट होता है, वैसे ही आॅनलाइन प्रणाली को भी अद्ययावधिक करना सुनिश्चित करने और इसमें विलम्ब करने वाले थोक/फुटकर विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जनपद में समस्त फुटकर विक्रेताओं के द्वारा स्टाक एक्नालेजमेन्ट करने के उपरान्त पी0ओ0एस0 मशीन या एन्ड्राइड फोन/कम्प्यूटर में बायोमैट्रिक डिवाइस के माध्यम से ही उर्वरकों की विक्री करने के लिए निर्देशित किया गया  है।
       उन्होंने कहा कि जिन खुदरा उर्वरक विक्रेता के पी0ओ0एस0 मशीन में स्टाक पड़ा है और वास्तविक में उनके पास स्टाक शून्य है या स्टाक में अन्तर है, ऐसे विक्रेता को बिना स्टाक का मिलान किये किसी भी दशा में उर्वरक की आपूर्ति न करें, क्योंकि शासन द्वारा उर्वरक आपूर्ति एवं वितरण की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि किसी भी दशा में कृषकों को उर्वरको की कमी न होने पाये यदि स्थलीय सत्यापन मंे किसी भी विक्रेता के स्टाक में भिन्नता पायी जाती है ,तो सम्बन्धित विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए उर्वरक आपूर्तिकता थोक उर्वरक को भी दोषी मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।
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आनंद मिश्र
 बलरामपुर 

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