इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है।अधिवक्ता आशुतोष कुमार शुक्ल की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से कई राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रत्येक नागरिक घर पर है। कर्मचारी ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं। बच्चे भी घर से ऑनलाइन कक्षाएं कर रहे हैं और वकील भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में घर से ही प्रतिभाग कर रहा है। ऐसे में धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर के प्रयोग से खलल पड़ रहा है। मस्जिदों से अजान के लिए लाउडस्पीकर के दिन व रात में कई बार प्रयोग होने से नींद पूरी न होने के कारण बहरापन, उच्च रक्तचाप, अवसाद, चिड़चिड़ापन, थकान, एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याएं व मानसिक विकार हो रहा है। मस्जिद, मंदिर, चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर दिन व रात में कई बार लाउडस्पीकर के प्रयोग में नार्म्स का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में पिछले वर्ष एक अन्य जनहित याचिका पर पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और धार्मिक पाठ या अजान के लिए लाउडस्पीकर के नियमित उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही लाउडस्पीकर से हो रहे ध्वनि प्रदूषण की जांच का निर्देश देने की मांग भी की गई है।

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