बलरामपुर- उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने हेतु जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डॉ. विपिन कुमार जैन द्वारा जनपद की समस्त आबकारी दुकानों को दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135(ग) के खण्ड-1 में उपबंधित प्रावधानों तथा संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तों के अंतर्गत जनपद में मतदान के दिन शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक जनपद की आबकारी विभाग की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, बार, भांग, स्प्रिट की थोक एवं फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवधि में मादक पदार्थों की बिक्री एवं उपभोग पर प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की बिक्री अथवा संबंधित गतिविधियों का संचालन अनुमन्य नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि उक्त बंदी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का प्रतिफल अथवा क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जारी आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा अपने-अपने स्तर से प्रभावी निगरानी रखते हुए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अनुज्ञापियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित अवधि में अपनी दुकानें पूर्णतः बंद रखें तथा जारी आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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