उतरौला बलरामपुर -नगर के मोहल्ला गांधी नगर में स्थित एच आर ए इण्टर कालेज में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया जिला। विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर ने छात्रों को पास्को एक्ट (बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012) और बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी गई। यह अभियान जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी और प्राधिकरण सचिव यशपाल वर्मा के निर्देश पर किया जा रहा है। सिविल जज जूनियर डिवीजन सिद्धान्त सोलंकी ने सभी छात्रों को पास्को एक्ट के नियमों की जानकारी दी। जज सोलंकी ने समझाया कि पास्को कानून में 18 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति कानूनी बचाव नहीं है। प्यार या शादी कावादा भी नाबालिग से जुड़े यौन अपराध में बचाव नहीं बन सकता।
उन्होंने यह भी बताया कि पास्को एक्ट में यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा है, जिसमें आजीवन कारावास तक हो सकता है। आरोपी की उम्र भी उसे कानून से छूट नहीं देती। बच्चों को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरन्त अभिभावक, शिक्षक या अधिकारियों को देने की सलाह दी।

                  हिन्दी संवाद न्यूज से
                 असगर अली की खबर
                   उतरौला बलरामपुर। 

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